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दिव्यांग आज भी है उपेक्षित ग्रुप डी के 30000 पदों पर होगी नियुक्ति

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार:बिहार राज्य में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगों को 4% आरक्षण प्रदान है और उसी के माध्यम से भारत और बिहार में जितने भी दिव्यांग है उन्हें उनके संविधानिक अधिकार से जोड़ा जाएगा क्योंकि भारत जो है वह संविधानिक देश है और यहां रहने वाले नागरिकों को संविधानिक अधिकार मिलता है लेकिन योग्यता और क्षमता के आधार पर 4% आरक्षण जो दिव्यांगों को प्रदान किया गया है लेकिन दिव्यांगों की जब बात आती है तो उन्हें इन नौकरियों में 4% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है यह काफी शर्मनाक बात है और इस पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए ताकि दिव्यांगों को उनके संविधानिक अधिकार उनके मौलिक अधिकार से जोड़ा जाए पूरी समस्या विस्तार पूर्वक इस प्रकार है राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप डी के लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति की जायेगी.बीएसएससी ने जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों से इसके लिए अधियाचना मांगी है. अब तक 29 जिलों से रिक्तियां आयोग को मिल चुकी हैं, जिनकी गणना चल रही है.सभी जिलों और राज्य स्तरीय कार्यालयों से अधियाचना प्राप्त हो जाने के बाद रिक्तियों की संख्या 30 हजार के लगभग रहने का अनुमान है. अगले महीने इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने की संभावना है.कार्यालय परिचारी के पदों पर होगी नियुक्ति ग्रुप डी के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति होगी. लंबे समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में राज्य सरकार के हर कार्यालय में ये पद खाली हैं. एक अनुमान के अनुसार सभी जिला, अनुमंडल और राज्य स्तरीय कार्यालयों में रिक्त पदों को मिला लें, तो ऐसे पदों की संख्या लगभग 35 हजार होगी. इनमें से लगभग 30 हजार रिक्तियों के आने की संभावना है, जिन पर नियुक्ति होगी.

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