बीमा कंपनी को अब दिव्यांगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा नया नियम क्या है।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है तो अब इसमें मानसिक बीमारियों को भी कवर किया जाएगा। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने एक नवंबर से इसे अनिवार्य कर दिया है। इसने कहा है कि सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए यह लागू होगा। नई पॉलिसी में इस तरह की बीमारियों से संबंधित दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसे पुरानी बीमा पॉलिसियों में भा लागू किया गया है। हालांकि, यह तब लागू होगा, जब बीमारी पॉलिसी लेने के बाद हुई हो। अगर बीमारी पहले से है तो उसे पुरानी पॉलिसी में अस्पताल में 24 घंटे भर्ती होने के बाद ही बीमा कंपनियां करती हैं दावे का भुगतान कवर नहीं किया जाएगा इस नियम का मतलब यह हुआ कि मरीज के अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च स्वास्थ्य बीमा कंपनी को वहन करना होगा। इनमें डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी कवर की जाएंगी।

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