सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में बराबरी का अवसर देने तथा उनकी राह के अवरोध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि ऐसे लोगों को ई-रिक्शा तथा ई-कार्ट (छोटे इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन) के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में उदारता बरती जाए। देश के कई शहरों में सुगम तथा प्रदूषण रहित परिवहन के लिए अहम माध्यम बनकर उभरे ई-रिक्शा तथा ई-कार्ट ने बड़ी संख्या में लोगों रोजगार और आजीविका अर्जित करने का अवसर प्रदान किया है। राज्यों से कहा गया है कि यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को ई-रिक्शा के लिए डीएल जारी करने से मना किया जाता है तो इस आशय की सूचना परिवहन आयुक्त को दी जानी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों के परिवहन सचिवों तथा परिवहन आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा है कि दिव्यांगजनों को बिना किसी देरी के लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने के लिए कई नियम बनाए गए हैं।
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