Breaking News

दिव्यांगता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया सुनाया फैसला।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर हस्तक्षेप नहीं करेगा कोर्ट दिल्ली हाइकोर्ट ने दिव्यांग लोगों को टिकट में छूट पाने के लिए सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र का उपयोग करने के बजाय अलग परिचय पत्र जारी करने के रेलवे के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि रेलवे ने दिव्यांगों के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने का फैसला दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आधार पर लिया है, ताकि उन्हें हर बार टिकट खरीदते समय यह जमा नहीं करना पड़े।

Check Also

दिव्यांग आरक्षण के नियम क्या हैं ? What are the rules for disability reservation?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …