दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा नीति जिससे जिसके प्रत्येक शिक्षण संस्थान लागू करना अनिवार्य

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : 2006 के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, (2007 में भारत द्वारा अनुसमर्थित), ने मानवाधिकार को मुद्दा बनाया है और आरटीई 2009 ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि विशेष आवश्यकताओं के मुद्दे को देखना होगा। अधिकार के दृष्टिकोण से। इसलिए, हम उन्हें विशेष जरूरतों वाले बच्चों को नहीं कह सकते क्योंकि विशेष आवश्यकता उनकी प्राथमिक आवश्यकता है। दिव्यांगों के लिए दो राष्ट्रीय नीतियों (शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 और कार्रवाई का कार्यक्रम, 1992) के अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा पर एक बुनियादी ढांचा देता है, और 2007 में दिव्यांगता पर एक नीति है, विकलांग बच्चों के लिए कोई अन्य नीतियां नहीं हैं देश के सभी दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा नीति का प्रबंध प्रत्येक विद्यालय में होना अनिवार्य है जिसका विशेष उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में व्यापक रूप से प्राप्त होता है जिससे दिव्यांगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने इस नीति का अहम भूमिका है जो संविधान में पारित है ।

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