बिहार में दिव्यांगों को मिला विशेष सौगात केस के लिए थाने का आने की जरूरत नहीं घर पर ही आएंगे पुलिसकर्मी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :बिहार में दिव्यांगों को अब पुलिस या प्रशासन संबंधी किसी भी जानकारी या मदद के लिए थाने चौकियों और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर ने निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांग जन की सुविधा के लिए पुलिस के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं को बीट अधिकारी उनके घर पर ही मुहैया कराएंगे। दिव्यांग जन अधिकारियों-दफ्तर के चक्कर काटते हैं। इस कारण वह परेशानी झेलते हैं। ऐसे में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। समस्या का समाधान करने के लिए बीट पुलिस कर्मचारी अपने क्षेत्र में रह रहे दिव्यांगों की जानकारी, रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी अपने पास दुरुस्त करेंगे। इससे जरूरत पड़ने पर उनके घर जाकर दिव्यांगों की मदद करने की पहल होगी। पुलिस कर्मी लोगों को विभिन्न सुविधाएं देने में सहयोग कर रहे हैं। इसमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चालान और एफआईआर की कॉपी मुहैया करवाना, मुकदमों में लोगों की सहायता करना, अपने क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याओं का मौके पर निपटारा करना और आपसी झगड़ों को सुलझाना शामिल है। यह सुविधा दिव्यांग अधिनियम 2016 की तहत भारत के सभी दिव्यांगों को प्रदान किया जाता है क्योंकि उनकी दिव्यांगों को शारीरिक सविधा का सामना नही। करना पड़े । दिव्यांग खुद ऑनलाइन देकर सकते हैं। संबंधित थाने की पुलिस अधिकार, जिलाधिकारी ले सकते हैं या संबंधित थाना उनके पास आकर कैस लेगी। बिहार में प्राथमिकी लिए टोल फ्री 18003456262 अपनी शिकायत दर्जी करवा सकते हैं ।

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